छ्ठी जेपीएससी के मामले में हाईकोर्ट ने राहुल कुमार की याचिका को किया ख़ारिज


रांची(RANCHI): छ्ठी जेपीएससी मामले में सबसे पुराना राहुल कुमार वाद की सुनवाई हाई कोर्ट के डबल बेंच में हुई. जिसे हाईकोर्ट ने याचिका को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के बाद सरकार के संकल्प को चुनौती दी गई है. प्रार्थी राहुल कुमार और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि 19 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प के कारण प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए 5138 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 6103 हो गई. नियमानुसार यह 15 गुना से 965 ज़्यादा है. इसलिए सरकार के उस संकल्प को रद्द कर देना चाहिए. 30 मार्च को मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन और JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.
अब छ्ठी जेपीएससी मामले में राहुल कुमार वाद को सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती
छ्ठी जेपीएससी मामले को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि अब राहुल कुमार वाद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.
जेपीएससी अभ्यर्थी अनिल पन्ना का कहना है कि छ्ठी जेपीएससी मामले में राहुल कुमार वाद सबसे पुराना केस है. जिसमें विज्ञापन के नियमावली के विरुद्ध अतिरिक्त रिजल्ट को चैलेंज किया गया था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. लेकिन हमसबों को पूरा उम्मीद है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा. जेपीएससी अभ्यर्थी राज कुमार मिंज का कहना है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द चुनौती दी जाएगी.
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