बेटी की सहेली के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को उम्र कैद, 50 हज़ार जुर्माना

    बेटी की सहेली के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को उम्र कैद, 50 हज़ार जुर्माना

    जमशेदपुर (JAMSHEDPUR) -  जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के एक इलाके में बेटी की सहेली के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त और तीन बच्चों के पिता विनोद मुखी उर्फ जोकर को जमशेदपुर कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है. वहीं 8 मार्च को एडीजे-5 संजय उपाध्याय सह पोक्सो की विशेष अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. बता दें कि कोर्ट ने 50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया. अभियुक्त अपनी बेटी की अनुपस्थिति में बेटी की सहेली को घर में बुलाकर दुष्कर्म करता था. वह दो महीने से लगातार ऐसा करता था. जब नाबालिग पीड़िता गर्भवती हुई तब मामले का खुलासा हुआ और प्राथमिकी दर्ज़ कराई गई.

    रिपोर्ट : अन्नी अमृता, जमशेदपुर


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