नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, मानहानि केस हुआ रद्द


टीएनपी डेस्क (TNP DESK): नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए राहत की खबर है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले को रद्द कर दिया. यह केस 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के ‘40% कमीशन’ वाले प्रचार को लेकर भाजपा नेता की शिकायत पर दर्ज किया गया था. विवादित ‘करप्शन रेट कार्ड’ विज्ञापन राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किया था.
भाजपा नेता केशव प्रसाद ने इसके बाद राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान विज्ञापनों में तत्कालीन CM बसवराज बोम्मई समेत भाजपा नेताओं पर सरकारी ठेकों से 40% कमीशन लेने का झूठा आरोप लगाया.
इस मामले में कर्नाटक की अदालत ने 23 फरवरी 2024 को राहुल गांधी, सिद्धारमैया और शिवकुमार को समन जारी किया. बाद में 1 जून 2024 को सिद्धारमैया और शिवकुमार को जमानत दी गई, जबकि राहुल गांधी को 7 जून 2024 को राहत मिली. राहुल ने हाईकोर्ट में समन को चुनौती दी, जिसे जस्टिस सुनील दत्त यादव की सिंगल बेंच ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की कार्यवाही जारी रखना कानून का गलत इस्तेमाल होगा.
2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ‘PayCM’ पोस्टर और QR कोड के माध्यम से ‘40% कमीशन’ का आरोप लगाया था. कर्नाटक में कांग्रेस ने कुल 224 में से 135 सीटें जीतकर सरकार बनाई, जबकि BJP केवल 66 सीटों पर सिमट गई. यह पिछले 34 साल में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है.
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