बंगाल हाई कोर्ट का आदेश -31 जुलाई तक नहीं अरेस्ट होंगे तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी

    बंगाल हाई कोर्ट का आदेश -31 जुलाई तक नहीं अरेस्ट होंगे तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी

    TNP DESK- तृणमूल  कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.  यह  राहत  उन्हें केंद्रीय गृह  मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मिली है.  हाई कोर्ट ने फिलहाल पुलिस को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.  

    जानकारी के अनुसार चुनावी रैली के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कथित रूप से अशोभनीय  टिप्पणी की थी.  इस संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई  गई थी.  जिसे रद्द करने  की मांग को लेकर वह हाईकोर्ट पहुंचे थे. 

     हाई कोर्ट ने 31 जुलाई तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है.  हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्त भी लगाई है.  कोर्ट ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी जांच में पूरा सहयोग करेंगें।   बिना कोर्ट की  अनुमति के विदेश  नहीं जा सकेंगे।



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