टीएनपी डेस्क(TNP DESK): केन्द्र सरकार ने सीबीआई को लैंड फोर जॉब (Land for job) मामले में लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है. सीबीआई ने इस मामले में पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति की मांग की थी.
2005 से 2009 तक केन्द्र में रेलवे मिनिस्टर थे लालू यादव
यहां बता दें कि लालू प्रसाद यादव 2005 से 2009 तक मनमोहन सिंह की सरकार में रेलवे मिनिस्टर थें. यह मामला उसी वक्त का है. आरोप है कि उस वक्त उनके द्वारा रेलवे में चतुर्थ वर्ग की नौकरियों के बदले आवेदकों से जमीन ली गयी, प्लॉट लिखवाये गयें.
13 वर्षों के बाद सीबीआई ने दायर की प्राथमिकी
यद्धपि इस मामले में सीबीआई के द्वारा पहली प्राथमिकी वर्ष 2022 में दर्ज करवायी गयी और 2022 में ही लालू प्रसाद यादव के तात्कालीन ओएसडी भोला यादव को अरेस्ट किया था.
12 लोगों से 7 प्लॉट लिखवाने का आरोप
आरोप है कि उस दरम्यान 12 लोगों की भर्ती के बदले 7 जमीन के टुकड़ों का निबंधन करवाया गया. आरोप यह भी है कि इन सभी प्लौटों को लालू प्रसाद यादव ने अपने रिश्तेदारों के नाम स्थानांतरित करवाया. इन्ही आरोपों के आधार पर केन्द्रीय जांच एजेंसी ने लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी सहित कुल 16 लोगों के खिलाफ मामला वर्ष 2022 में मामला दर्ज किया.
नीतीश कुमार के द्वारा एनडीए छोड़ राजद के साथ मिल कर सरकार बनाते ही रेस हुई सीबीआई
यहां यह भी बता दें कि जब नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ कर राजद के साथ सरकार बना ली तो इस मामले में जांच की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज हो गयी. और एनडीए की सरकार जाते ही राबड़ी आवास में सीबीआई के द्वारा छापेमारी भी की गयी.
इस मामले में सीबीआई का दावा है कि जिन लोगों के नाम जमीन का स्थानांतरण हुआ उसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव का नाम शामिल है.
रिपोर्ट: देवेन्द्र कुमार