पटना(PATNA): एक जुलाई से पूरे देश के साथ बिहार में भी तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे, केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी अधिसूचना शनिवार को ही जारी कर दी है. इधर इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय स्तर पर अपने 137 पुलिस अधिकारियों को इन तीन नए कानून की विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण के जरीये दी जा रही है. इस बात की जानकारी एआईजी कल्याण विशाल शर्मा ने दी है.
बिहार के 137 पुलिस अधिकारियों को नए कानून का दिया जा रहा प्रशिक्षण
एआईजी कल्याण विशाल शर्मा के मुताबिक इस प्रशिक्षण का आयोजन वैसे तो बिहार पुलिस अकादमी राजगीर की ओर से किया गया, लेकिन BPRND दिल्ली के निर्देश पर प्रशिक्षण देने का काम केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान गाज़ियाबाद के अनुदेशकों के द्वारा दिया जा रहा है. आपको बताये कि एक जुलाई से आईपीसी यानि इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा.
हत्या के लिए लगाई जाने वाली IPC की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी
नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी, उनमें भी बदलाव हो जाएग, जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली IPC की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी.ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी.हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी.वहीं रेप के लिए लगाई जानेवाली धारा 376 अब धारा 63 होगी.हालांकि हिट एंड रन केस का संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला मैक्सिमम 3 साल में देना होगा.
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