जिनका नहीं है बैंक अकाउंट वो कैसे करें 2000 के नोट एक्सचेंज, जानें पूरी प्रक्रिया


टीएनपी डेस्क(TNP DESK): 19 मई को आरबीआई की ओर से 2000 के नोटों के सर्कुलेशन पर रोक लगाई गई. जिसके बाद अब 2000 के नोट नहीं चलेंगे. और जिन जिन लोगों के पास भी 2000 के नोट मौजूद है. उन्हें 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर इसे एक्सचेंज कराना होगा. वरना उनके पैसे महज एक कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे. अब लोगों के मन में यह कंफ्यूजन है कि नोट क्या बदलने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी. या जिस बैंक अकाउंट में आपका खाता है. वही सिर्फ आप नोट एक्सचेंज करा सकते हैं. तो आइए आज आपको हम बताते हैं कि किस तरह से आप नोट एक्सचेंज करा सकते हैं.
क्या नोट बदलवाने के लिए बैंक अकाउंट होना जरुरी है ?
आपको बता दे कि आरबीआई के नोट बदली के फैसले के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई भी ग्राहक किसी भी बैंक में जाकर नोट एक्सचेंज करा सकता है. या फिर उसका अकाउंट जिस बैंक में है. वो उसी में जाकर एक्सचेंज कराएं. या फिर जिनका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है. वो नोट एक्सचेंज करा पाएंगे या नहीं.
एक दिन में 20 हजार रुपये ही एक्सचेंज करा सकते हैं
हम आपको बताते हैं कि जिन लोगों का भी अकाउंट नहीं है. वो भी आसानी से किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट एक्सचेंज करा सकते हैं. इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है. लेकिन पैसे की कीमत पर लिमिटेशन जरूर है. एक व्यक्ति एक दिन में केवल 20 हजार रुपये ही एक्सचेंज करा सकता है.
रिपोर्ट-प्रियंका कुमारी
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