सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG परीक्षा को Postponed करने वाली याचिका को किया खारिज, 5 मार्च से ही शुरू होगी परीक्षा

    सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG परीक्षा को Postponed करने वाली याचिका को किया खारिज, 5 मार्च से ही शुरू होगी परीक्षा

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK): सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG परीक्षा को पोस्टपॉन्ड करने से मना कर दिया है. आज यानी 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG स्थगन याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू हुई. याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्थगन याचिका खारिज कर दी. अब NEET PG परीक्षा 2023 5 मार्च को तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी.

    नीट पीजी 2023 स्थगन मामले की सुनवाई जस्टिस एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की पीठ ने की. मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2023 परीक्षा को स्थगित नहीं करने का फैसला किया.

    याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर नीट पीजी 5 मार्च को आयोजित की जाती है, तो काउंसलिंग 11 अगस्त के बाद ही शुरू हो सकती है, जो कि इंटर्नशिप की कट-ऑफ तारीख है. जानकार बताते हैं कि आमतौर पर इंटर्नशिप की समय सीमा और परीक्षा के बीच का अंतर कभी भी दो महीने से अधिक नहीं होता है."

    15 जुलाई से नीट पीजी की काउंसलिंग हो सकती है शुरू

    वहीं सुप्रीम कोर्ट के ASG भाटी ने कहा कि दूसरी विंडो के दौरान केवल 6,000 छात्रों ने आवेदन किया और बाकी 2.03 लाख आवेदकों ने पहली विंडो में फॉर्म जमा किए. स्थगन की मांग अल्पमत द्वारा की जाती है.  इसी रिपोर्ट में एएसजी भाटी ने बताया कि एनबीई 15 जुलाई से नीट पीजी काउंसलिंग शुरू करना चाहता है, इंटर्नशिप पूरा होने की 11 अगस्त की समय सीमा का इंतजार किए बिना और बिना सर्टिफिकेट वाले लोगों को अनंतिम रूप से भाग लेने की अनुमति दी जाएगी.


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