टीएनपी डेस्क(TNP DESK): कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता चली गई तो अब उन्हें आवास खाली करने को कहा गया है. लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने उन्हें नोटिस थमा दिया है. राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिली थी. उस सजा के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द हो गई. इसलिए अब उन्हें अपना आवास खाली करना पड़ेगा.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है. इस पूरे प्रकरण में भाजपा और केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार का हाथ बताया जा रहा है. कांग्रेस दिल्ली से लेकर रांची तक आंदोलन कर रही है. देश में तानाशाही और लोकतंत्र के संकट का आरोप लगाया जा रहा है. अब यह जले पर नमक छिड़कने जैसी बात है कि उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करना होगा.
लोक सभा हाउसिंग कमिटी के द्वारा भेजे गए नोटिस में 22 अप्रैल तक राहुल गांधी को अपना आवास खाली कर देना है. राहुल गांधी का आवास 12 तुगलक रोड, नई दिल्ली में स्थित है. मालूम हो कि 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में मानहानि से जुड़े केस के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने सजा के आधार पर उनकी सदस्यता संबंधी अधिसूचना जारी कर दी थी. उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे. अब यह सीट खाली है.
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