हॉस्टल, लॉज या विवाह भवन खोलने से पहले अब पड़ोसियों की लेनी होगी मंजूरी, जानिए क्या है नया नियम

    हॉस्टल, लॉज या विवाह भवन खोलने से पहले अब पड़ोसियों की लेनी होगी मंजूरी, जानिए क्या है नया नियम

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK): कोई भी हॉस्टल या लॉज खोलने से पहले पड़ोसियों से जरूर बात कर लें. क्योंकि यदि आपके संबंध आपके पड़ोसियों से अच्छे नहीं है तो आपके लिए अब लॉज हॉस्टल खोलना भारी पड़ सकता है. जी हां ऐसा इसलिए कि अब आपके पड़ोसियों का इसमें बड़ा योगदान होगा. किसी भी लॉज, हॉस्टल या बैंक्विट हॉल खोलने के लिए एक सरकारी मंजूरी मिलनी जरूरी है. मंसूरी मिलने के बाद ही आपको एक लाइसेंस दिया जाता है. मगर अब किसी लॉज हॉस्टल को खोलने के लिए केवल सरकारी मंजूरी नहीं बल्कि आपके पड़ोसियों की भी मंजूरी जरूरी है. यदि आसपास के लोग इसकी मंजूरी नहीं देते हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा.

    नहीं मिलेगा लाइसेंस

    आप कोई लॉज हॉस्टल या बैंक्विट हॉल खोलना चाहते हैं और इससे आपकी पड़ोसियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो नगर निगम भी आपको इसकी मंजूरी नहीं देगी .और ऐसी स्थिति में आपको लाइसेंस भी उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे. यह जरूरी है की ऐसी चीजों में आसपास के लोगों की राय ली जाए. मान लें कि किसी पब्लिक प्लेस पर बैंक्विट हॉल खोला जा रहा है और उसने गाने बज रहे हैं. आसपास कचरा फैल रहा है तो इससे स्थानीय लोगों को दिक्कत आ सकती है. ऐसे में जरूरी है की इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाए .

    इन बातों का खास तौर पर रखें ध्यान

    कोई भी हाल या हॉस्टल पीजी खोलने से पहले इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें. आपके इस हॉल में कूड़ा डम्प करने की व्यवस्था पक्की होनी चाहिए. जिससे आसपास किसी प्रकार की कोई गंदगी ना पहले वहीं यदि किसी बैंक्विट हॉल में पार्किंग नहीं होता है तो आपको लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा पानी आने जाने की व्यवस्था सीसीटीवी कैमरे रजिस्ट्रेशन सुरक्षा कर्मी और अग्निशमन सुरक्षा की भी तमाम चीज उपलब्ध रहनी चाहिए. जरूरी है कि जब आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं तो आपकी जिम्मेवारी भी पक्की हो और आप पूरी तरह से सतर्कता रखें.


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