टीएनपी डेस्क (TNP DESK): अगर आप तंबाकू या सिगरेट के शौकीन हैं, तो अब आप अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ के लिए तैयार हो जाइए. ऐसा इस लिए क्योंकि जीएसटी काउंसिल की 21 दिसंबर को होने वाली बैठक में तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पादों पर भारी टैक्स बढ़ाने पर मुहर लग सकती है. मंत्रियों के समूह GOM ने इन उत्पादों पर 'सिन टैक्स' को मौजूदा 28% से बढ़ाकर 35% करने का समर्थन किया है. जिसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी समर्थन मिल रहा है.
अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से न केवल लोगों की जान बचेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले भारी दबाव में भी कमी आएगी. साथ ही, यह भारत को तंबाकू-मुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा. इतना ही नहीं विशेषज्ञों का मानना है कि तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पादों को महंगा बनाने से लोग इनसे दूर होंगे, जिससे न सिर्फ उनकी सेहत में सुधार आएगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
इन उत्पादों पर 35 प्रतिशत टैक्स लगाने पर बन रही सहमती
बता दें कि 21 दिसंबर को होने वाली इस बैठक में केवल तंबाकू पर 35 प्रतिशत टैक्स बढ़ाने की बात नहीं होगी, बल्कि कोल्डव ड्रिंग जैसी उत्पादों पर भी 35 फीसदी की नई टैक्स बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है. वहीं नोटबुक, बोतलबंद पानी, और साइकिल जैसी जरूरी चीजों पर टैक्स कम करने पर भी विचार किया जाएगा. इतना ही नहीं, हेल्थ और जीवन बीमा प्रीमियम में भी कटौती करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है. फिलहाल इंतजार है तो केवल 21 दिसंबर का क्योंकि इस दिन के बाद से ही यह फैसला हो जाएगा कि आपकी जेब पर यह आदत कितना प्रभाव डालती है.
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