कुत्ते ने काटा तो हर एक दांत के निशान पर मिलेगा 10 हजार रुपये का मुआवजा, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए

टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसी खबरें सामने आती है जिसमें लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है. खासकर बिल्डिंग में जो लोग अपने पालतू कुत्ते रखते हैं उनके शिकार होते कई लोगों को देखा गया है. कई ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें कुत्तों ने इंसानों पर बुरी तरह से हमला किया है.
इसके साथ ही सड़क दुर्घटना जैसे भी मामले आए हैं जहां जानवरों की वजह से सड़क दुर्घटना होते देखा गया है. अचानक किसी जानवर के बीच सड़क में आने की वजह से कई बार लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में इन तमाम मामलों को देखते हुए पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में पशुओं के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं और डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है.
हर एक निशान पर 10 हजार रुपये का मुआवजा
हाई कोर्ट के फैसले में अब पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की सरकारों को डॉग बाइट पर मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है. अब किसी भी व्यक्ति को यदि कोई कुत्ता काटता है तो इसका जिम्मेदार राज्य मुख्य रूप से होगा. इतना ही नहीं कुत्ते के काटने पर प्रति दांत के निशान पर यह मुआवजा दिया जाएगा. बता दें कि हर एक निशान पर 10 हजार रुपये का मुआवजा तय किया गया है. वही जानवरों के कारण हो रहे सड़क दुर्घटनाओं पर भी मुआवजा दिया जाएगा.
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