Ranchi- करीबन आठ माह से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सलाखों में कैद बच्चू यादव को जमानत मिलने की संभावना तेज हो गयी है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. लेकिन माना जा रहा है कि बच्चू यादव को जमानत मिल सकती है.
अब बच्चू यादव को जेल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं
बच्चू यादव की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल कुमार ने कोर्ट के सामने बतलाया कि जिस मामले को आधार बना कर ईडी के द्वारा उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी की गयी है, उस प्राथमिकी में उनका नाम तक दर्ज नहीं है.,बरहरवा थाने में दर्ज कांड संख्या-85/2020 में बच्चू यादव का कोई जिक्र नहीं है. इसके साथ ही दूसरे सभी मामलों में उनके मुवक्किल को जमानत मिली हुई है. अब बच्चू यादव को जेल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है. जबकि लोक अभियोजक दास ने भी अपने तर्क रखें. हालांकि पक्ष विपक्ष के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
बच्चू यादव पर अवैध खनन का आरोप है
यहां यह बता दें कि बच्चू यादव पर अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने का गंभीर आरोप है. ईडी के द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी बच्चू यादव ईडी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद ईडी की टीम ने उन्हे रांची से गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है. ईडी की ओर से दाहू यादव और बच्चू यादव के जहाज को भी जब्त किया गया है. इसी मामले में एक अ्न्य आरोपी पंकज मिश्रा को जमानत देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है, अब देखना होगा कि क्या बच्चू यादव को जमानत मिलती है या अभी कुछ और दिन सलाखों के अन्दर गुजारनी पड़ती है.
4+