रांची (RANCHI) : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक जारी रखी है. सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए. मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च 2025 को निर्धारित की गई है.
जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने बहस की. आवेदकों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की. आपको बता दें कि इस संबंध में राजेश कुमार ने जनहित याचिका दायर की है.
बताते चलें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी. साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा पेपर लीक को लेकर दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने और जांच के बाद रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया था.
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