टीएनपी डेस्क(TNP DESK): केरल में पिनराई विजयन की सरकार है.वामपंथी सरकार के साथ वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का लंबे समय से विवाद चल रहा है. इसकी परिणति मंगलवार को सरकार के द्वारा विधानसभा में लाए गए विधेयक से दिखी.
केरल विधानसभा में मंगलवार को एक विधेयक पारित कर विश्वविद्यालय कानून में संशोधन कर दिया गया. नए कानून के अनुसार केरल राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी चांसलर राज्यपाल नहीं होंगे. कुलपतियों की नियुक्ति में पिछले दिनों उभरे विवाद की वजह से केरल की वामपंथी पिनाराई विजयन सरकार ने यह कदम उठाया है. केरल विधानसभा के अध्यक्ष ने सदन में घोषणा की कि विधेयक पारित हो गया है और अब यह कानून बन गया है. अब सवाल यह उठता है कि राज्य सरकार के संवैधानिक पद पर राज्यपाल होते हैं और उनकी स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है. ऐसे में इस विधेयक का क्या हश्र होगा.यह देखना होगा क्योंकि इसे राजभवन तो भेजना अनिवार्य होगा.
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