झारखंड हाई कोर्ट से नहीं मिली पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी को राहत, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

    झारखंड हाई कोर्ट से नहीं मिली पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी को राहत, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

    रांची(RANCHI): झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को राहत नहीं मिली है. अदालत ने ईडी कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है. दरअसल, पूर्व मंत्री के वकील की ओर से हाई कोर्ट में अपील याचिका डाली गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. बता दें कि हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने पूर्व मंत्री को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है.

    सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रखा रिजर्व  

    बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पहले ही पूरी हो गई थी. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले को रिजर्व रख लिया था. वहीं, कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुई उनकी सजा को बरकरार रखा है.

    निचली अदालत के खिलाफ अपील याचिका खारिज

    बता दें कि निचली अदालत के द्वारा दी गई सजा के खिलाफ पूर्व ममत्री के द्वारा हाई कोर्ट में अपील याचिका डाली गई थी. जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वहीं, कोर्ट ने दोनों की सजा को बरकरार रखा है. करीब 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में एनोस एक्का सजायाफ्ता हैं. वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.


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