CJI यूयू ललित का आखिरी दिन आज, जानिए उनके 72 दिन के कार्यकाल के कुछ अहम फैसले

    CJI यूयू ललित का आखिरी दिन आज, जानिए उनके 72 दिन के कार्यकाल के कुछ अहम फैसले

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK): भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का आज यानी सोमवार को आखिरी दिन है. ऐसे में चीफ जस्टिस अपने आखिरी दिन में कई बड़े और अहम मामलों पर फैसला सुना सकते हैं. जानकारी के अनुसार जस्टिस उदय उमेश ललित आज छह अहम मामलों पर फैसला सुनाएंगे. बता दें कि वो मंगलवार यानी आने वाले कल सेवानिवृत्त हो जाएंगे. उनके बाद भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश आठ नवंबर को ही दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ बनेंगे.

    EWS कोटा के माध्यम से 10 प्रतिशत आरक्षण

    दरअसल, जनवरी 2019 में मोदी सरकार संविधान में 103वां संशोधन लेकर आई थी. इसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. कानूनन, आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अभी देशभर में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है, वो 50 फीसदी सीमा के भीतर ही मिलता है. लेकिन सामान्य वर्ग का 10 फीसदी कोटा, इस 50 फीसदी सीमा के बाहर है. 

    2019 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि आर्थिक रूप से कमजोर 10% आरक्षण देने का कानून उच्च शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देकर 'सामाजिक समानता' को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था. हालांकि, खबर लिखे जाने तक इस पर सुनवाई खत्म हो गई थी और कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को जारी रखने का फैसला सुनाया है.

    जस्टिस ललित का था 72 दिन का कार्यकाल

    यूयू ललित का बतौर मुख्य न्यायधीश कार्यकाल काफी कम दिनों का रहा. लेकिन इतने कम दिनों में ही उन्होंने कई अहम मामले पर फैसला सुनाया है. अपने कई अहम फैसलों के लिए वो हमेशा याद किए जायेंगे.


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