बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को रामनवमी के दौरान बिजली आपूर्ति में कटौती की दी अनुमति

टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : झारखंड सरकार को रामनवमी के दौरान बिजली की आपूर्ति में कटौती करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है. राज्य सरकार ने कटौती की मांग जुलूस के दौरान करंट लगने की घटनाओं से बचने के लिए की थी. कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को संशोधित किया, जिसमें राज्य के अधिकारियों को धार्मिक जुलूसों के दौरान बिजली की आपूर्ति में कटौती करने से रोका गया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से बिजली कटौती को न्यूनतम स्तर पर रखने और धार्मिक जुलूसों के मार्गों तक ही सीमित रखने को कहा.
कोर्ट ने सरकार से रामनवमी के दौरान नियोजित बिजली कटौती के दौरान अस्पतालों को आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा. कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रमुख से हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करने कर यह बताने को कहा कि बिजली कटौती न्यूनतम अवधि के लिए ही होगी. गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने रामनवमी समेत अन्य त्योहारों पर बिजली कटौती नहीं करने और झंडे की लंबाई और ऊंचाई तय करने का निर्देश दिया था. इसके खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी थी.
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