पूर्व विधायिका ममता देवी को बेल, क्या है गोला गोली कांड जिसने छीन ली ममता की विधायकी, देखिये यह रिपोर्ट

    पूर्व विधायिका ममता देवी को बेल, क्या है गोला गोली कांड जिसने छीन ली ममता की विधायकी, देखिये यह रिपोर्ट

    रांची(RANCHI)- गोला गोली कांड मामले में जेल में बंद कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. इस प्रकार ममता देवी के लिए जेल के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है.

    आज झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने ममता देवी की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही  अदालत ने इसी मामले में दूसरे आरोपी भाजपा नेता राजीव जायसवाल की जमानत याचिका को भी स्वीकार कर लिया.

    गोला गोली कांड मामले में सुनाई गयी थी पांच साल की सजा

    ध्यान रहे कि ममता देवी को गोला गोली कांड मामले में हजारीबाग की एमपी-एमएलए कोर्ट के द्वारा पांच साल की सजा सुनाई गयी थी, इस फैसले के बाद ही ममता देवी की विधायकी चली गयी थी, ममता देवी की विधायकी जाने के बाद ही रामगढ़ विधान सभा में उपचुनाव करवाने की नौबत आ पड़ी थी. रामगढ़ उपचुनाव  में कांग्रेस की ओर से ममता देवी के पति बजरंग महतो को उम्मीदवार बनाया गया था. लेकिन रामगढ़ की जनता ने बजरंग महतो को नकार दिया, ममता देवी के जेल जाने की सहानुभूति भी बजरंग महतो को विधान सभा नहीं भेज सकी और आजसू की सुनीता चौधरी ने यह सीट अपने नाम कर लिया.

    क्या है गोला गोली कांड

    याद रहे कि आईपीएल कंपनी के खिलाफ नागरिक चेतना मंच गोला के बैनर आन्दोलन चलाया जा रहा था, इसका नेतृत्व ममता देवी कर रही थीं. 20 अगस्त 2016 को प्रर्दशनकारियों ने आईपीएल फैक्ट्री का मुख्य गेट को जाम कर दिया था. इसके बाद तय हुआ कि 29 अगस्त को आंदोलनकारियों और प्रबंधन के बीच वार्ता होगी, लेकिन वार्ता स्थल को लेकर दोनों पक्षों में बात नहीं बन रही थी, आन्दोलनकारियों कंपनी के परिसर में ही वार्ता करने की मांग पर अड़े थें, जबकि प्रशासन की कोशिश अंचल कार्यलय में वार्ता करने की थी. कई कोशिश के बाद भी  वार्ता स्थल को लेकर दोनों पक्षों के बीच बात नहीं बनी और आन्दोलन उग्र हो गया, जिसमें पुलिस की गोली से दो नागरिकों की मौत हो गयी.  


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