दुमका (DUMKA) : दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने दहेज को लेकर पत्नी की हत्या के आरोप में पति को दस साल के कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है. दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने सत्रवाद संख्या 206/2015 (जरमुंडी थाना कांड संख्या 100/20215) में मंगलवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद भादवि की धारा 304( बी)के तहत दोषी पाकर हंसडीहा थाना क्षेत्र के नोनी गांव निवासी अभियुक्त पवन किसाह को दस वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक चम्पा कुमारी ने बहस में हिस्सा लिया और कुल सात गवाह पेश किये.
पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज
भागलपुर जिले के शिवनारायणपुर (कहलगांव) थाना क्षेत्र के मथुरापुर बाजार निवासी वीरेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर भादवि की धारा 304(बी)/34 के तहत मृतका के पति पवन साह समेत परिवार के पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जांच के क्रम में अन्य चार आरोपी ससुर, सास और दो देवरों को आरोप मुक्त किये जाने के बाद मृतका के पति पवन साह के विरुद्ध आरोप गठित कर सुनवाई शुरू की गयी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सूचक की पुत्री करूणा कुमारी की मार्च 2014 में हिन्दू रीति-रिवाज से बासुकीनाथ धाम में शादी हुई थी. शादी के बाद करुणा ससुराल गयी. जहां पति द्वारा मायके से दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. इस बीच उसी गांव में रहने वाली मृतका की चचेरी बहन ने 14 जून 2015 को गले में फंदा लगाकर करुणा की हत्या कर दिये जाने की सूचना दी. इस सूचना पर मृतका के पिता सूचक वीरेंद्र कुमार शर्मा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसके ससुराल नोनीगांव पहुंचे तो अपनी पुत्री को मृत पाया और उसके गले में काला निशान देखा.
रिपोर्ट: पंचम झा
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