रांची(RANCHI): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बेहद खास है.अपने नाम माइनिंग लीज आवंटित करने और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा अवैध कमाई को शेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस पर आज फैसला आने जा रहा है.
झारखंड हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित कराने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दाखिल की है. सरकार और हेमंत सोरेन ने एसएलपी के माध्यम से याचिका सुनवाई योग्य नहीं होने का तर्क दिया था. हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए दोनों याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था. बाद में सरकार और हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राजनीतिक भविष्य प्रभावित होगा. वर्तमान माहौल में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है.
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