रांची (RANCHI): कल यानी 9 दिसंबर से झारखंड विधानसभा सत्र शुरू होगा. इस 4 दिवसीय सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. विधानसभा के सुरक्षा के मद्देनजर 4 आईपीएस, 12 डीएसपी और 2000 अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनात रहेंगे. विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा (धारा 163) लगाई गई है. जिसके चलते किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे. इसके साथ ही ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, ताकि लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो
इस दौरान इन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा :
- उक्त क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना या घूमना (सरकारी कार्य एवं न्यायालयीन कार्य तथा धार्मिक एवं अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
- किसी भी प्रकार का हथियार, जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्तौल, बम, बारूद आदि लेकर बाहर निकलना या घूमना (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
- किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, जैसे लाठी, तीर-धनुष, कुल्हाड़ी, भाला आदि लेकर बाहर निकलना या घूमना (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
- विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या जनसभा का आयोजन करना.
- किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर का प्रयोग करना (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर).
बता दें कि यह निषेधाज्ञा (धारा 163) दिनांक 09.12.2024 को प्रातः 08:00 बजे से दिनांक 12.12.2024 को रात्रि 10:00 बजे तक लागू रहेगी.