हाईकोर्ट ने किस रेप पीड़िता के गर्भपात के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का दिया आदेश, जानिए


रांची(RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को 19 वर्षीय नेत्रहीन रेप पीड़िता की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. दरअसल पीड़िता ने याचिका दायर करते हुए गर्भपात कराने की इजाजत मांगी है. पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने रिम्स डायरेक्टर से जवाब मांगा है.
जवाब में डायरेक्टर को यह निर्देश दिया गया है कि मेडिकल बोर्ड गठन कर यह बताया जाए कि गर्भपात कराना सुरक्षित है या नहीं. हाईकोर्ट ने सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी है. हाईकोर्ट ने 12 सितंबर तक का समय दिया है.अगली सुनवाई की तिथि 13 सितंबर तय की गई है. नेत्रहीन रेप पीड़िता की मौजूदा हालात को देखते हुए उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखने का भी निर्देश दिया गया है. अदालत ने कहा है कि पीड़िता को शेल्टर होम में रखा जाए. अगले 3 दिनों में उसके जांच के उपरांत गर्भपात कराना है कि नहीं इस पर फैसला लिया जाएगा. इस संबंध में रिम्स प्रशासन जल्द ही निर्णय लेकर हाई कोर्ट को सूचित करेगा. विशेषज्ञों का बोर्ड गठन हो रहा है.
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