नौकरी में आरक्षण बढ़ाने के बिल पर राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से मांगी राय, पढ़िये पूरी खबर

    नौकरी में आरक्षण बढ़ाने के बिल पर राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से मांगी राय, पढ़िये पूरी खबर

    रांची (RANCHI) राज्य में सरकारी नौकरी में आरक्षण कोटा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 77 प्रतिशत किए जाने के विधेयक पर राज्यपाल रमेश बैश ने अटर्नी जनरल से राय मांगी है. विधानसभा से पारित इस बिल को राजभवन भेजा गया था. बीते 6 जनवरी को छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मिडिया पर इससे संबंधित एक पोस्ट किया है. झारखंड विधानसभा ने आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से बढ़ाकर 77 प्रतिशत किए जाने का अनुमोदन किया है. जिसे वहां के राज्यपाल ने राय के लिए अटॉर्नी जनरल को भेजा है. उन्होंने लिखा है की कर्नाटक सरकार द्वारा आरक्षण का प्रतिशत 50 से 56 कीए जाने के अध्यादेश को वहां के राज्यपाल ने अनुमोदन कर दिया है. हालांकि सोशल मीडिया पर आए इस पोस्ट के बाद राजभवन ने अटॉर्नी जनरल से राय मांगे जाने की बात की पुष्टि नहीं की है.

    11 नवम्बर को झारखंड विधानसभा से हुआ था बिल पारित 

    गौरतलब है कि पिछले वर्ष 11नवम्बर को विधानसभा में झारखंड में सरकारी पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक _2022 पारित हुआ था. इसमें एसटी, एससी, ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का वर्तमान कोटा 60 से बढ़ाकर 77 प्रतिशत किया गया है. इस विधेयक को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव है. सरकार ने इस विधेयक को राज्यपाल को भेजा था.


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