रांची (RANCHI): अपहरण के मामले में कोर्ट ने एक युवक को सज़ा सुनाई है. यह मामला एक नाबालिग लड़की के अपहरण कर शादी करने से जुड़ा था. इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है. रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र का मामला है.
अपहरण के इस मामले को विस्तार से जानिए
बता दें कि हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी. 2019 में थाना में मामला दर्ज कराया गया था. आरंभ में यह आरोप मोनजुरूल आलम पर लगा था. शादी की नीयत से नाबालिग का आरोप लगा था. पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. पोक्सो की विशेष अदालत में मामला चला. सुनवाई के दौरान पीड़िता नाबालिग लड़की ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने उसके साथ किसी तरह की जबर्दस्ती नहीं किया, ना ही शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुना. शनिवार को पोक्सो कोर्ट ने आरोपी मोनजुरुल आलम को तीन साल की सश्रम सजा सुनाई है. 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं अदा करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. आरोपी को सजा सिर्फ अपहरण की दी गई.
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