टीएनपी डेस्क (TNP DESK):-दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केन्द्र सरकार के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने फिलहाल रोक लगाने की गुहार टालते हुए नोटिस जारी किया है. कोर्ट अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग पर 17 जुलाई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्टे नहीं दिया, बल्कि सिर्फ नोटिस जारी किया है.
सोमवार को होगी सुनवाई
अध्यादेश के साथ-साथ अनुबंध के आधार पर दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में सलाहकार और फेलो के रूप में नियुक्त किए 400 से ज्यादा लोगों को हटाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग फिलहाल कोर्ट ने टाल दिया है . अगले सोमवार को दोनों मुद्दों पर सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने याचिका में सुधार कर उपराज्यपाल को भी पक्षकार बनाने की इजाजत देते हुए नोटिस भेजा है. उपराज्यपाल की ओर से भी अर्जी दाखिल कर उनको भी पक्षकार बनाने की अपील की गई है. सुनवाई करते हुए CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया और दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.
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