निलंबित IAS पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह को ईडी की अदालत से नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत याचिका खारिज की


रांची(RANCHI): निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह को ईडी की विशेष अदालत ने जमानत नहीं दी है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.
पिछले 6 मई को चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के आवास पर ईडी की छापामारी में 19 करोड़ से अधिक की राशि मिली थी. इसके आधार पर सुमन कुमार सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. उनसे रिमांड के दौरान महत्वपूर्ण पूछताछ की गई. निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभी भी जेल में है. उनकी भी जमानत याचिका ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी. ईडी की ओर से उनके वकील ने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह की जमानत याचिका का विरोध कोर्ट के समक्ष किया गया. तर्क यह दिया गया कि अगर जमानत दी जाती है तो अनुसंधान में साक्ष्य के साथ सुमन कुमार सिंह छेड़छाड़ कर सकते हैं. सुमन कुमार सिंह पिछले 100 से अधिक दिनों से जेल में बंद हैं.
4+