सीनियर IPS ऑफिसर प्रिया दुबे के पति संतोष दुबे के लिए राहत भरी खबर, हाईकोर्ट ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देने के आदेश पर लगायी रोक

    सीनियर IPS ऑफिसर प्रिया दुबे के पति संतोष दुबे के लिए राहत भरी खबर, हाईकोर्ट ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देने के आदेश पर लगायी रोक

    टीएनपी डेस्क(Tnp desk):- झारखंड की सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रिया दुबे के पति औऱ धनबाद के तत्कालीन आऱपीएफ सीनियर कमांडेट संतोष कुमार दुबे को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने विभागीय कार्यवाही पर रोक के आदेश के बाद भी उन्हें प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देने के आदेश पर रोक लगा दी है. मालूम हो कि संतोष दुबे फिलहाल आरपीएफ के डीआईजी के पद पर लखनऊ में पदस्थापित हैं.

    आय से अधिक संपत्ति का मामला

    वरीय पुलिस अधीक्षक प्रिया दुबे के पति संतोष कुमार दुबे के खिलाफ सीबीआई ने 1.48 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का मामला दानापुर में 10 जुलाई 2013 को दर्ज किया था. केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इस कार्यवाही के बाद आरपीएफ नई दिल्ली ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया था. संतोष दुबे पर अपने पदस्थापन के दौरान चक्रधरपुर, धनबाद और रांची डिवीजन में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. सीबीआई के मुताबिक, संतोष कुमार दुबे ने साल 1998 से लेकर 2013 के दौरान झारखंड के अलग-अलग जिलों में पोस्टिंग के दौरान यह धन अर्जित किया है.

    सीबीआई ने दाखिल किया था आरोप पत्र

    संतोष कुमार दुबे द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का समय 1998 से 2013 तक सीबीआई ने रखा है. इस मामले में सीबीआई ने 28 जून 2022 को संतोष औऱ उनकी आईपीएस पत्नी प्रिया दुबे और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इसके बाद सीबीआई की विशेष न्ययाधीश पटना ने 22 जुलाई 2022 को मामले में संज्ञान लिया था. 31 जनवरी 2023 को आरपीएफ, नई दिल्ली ने संतोष कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरु की थी. जिसके बाद संतोष कमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

    हाईकोर्ट ने लगाई रोक

    5 अक्टूबर 2023 को झारखंड हाईकोर्ट ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ आरपीएफ द्वारा विभागीय कार्रवाई के आदेश के बाद रोक लगा दिया. फिर 5 दिसंबर 2023 को रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ने विभागीय कार्रवाही के रोक के बावजूद 1802(ए) इंडियन इस्टैबलिशमेंट कोड के तहत संतोष कुमार को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी. जिसके बाद संतोष कुमार एक हस्तक्षेप याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी. जिस पर हाईकोट ने सुनवाई के बाद रोक लगा दिया.  


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