रांची(RANCHI): रांची में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा रांची स्थित 90 घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया है. यह आदेश नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार सिंह की ओर से जारी किया गया है. विभाग द्वारा कांके डैम और बड़ा तालाब के किनारे बने घरों और भवनों को चिन्हित कर तोड़ने का आदेश जारी किया है. आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि मकान मालिक अपना मकान खुद ही तोड़ लें, अन्यथा निगम सख्ती बरतते हुए उनके मकान को तोड़ेगी.
15 दिनों का मिला समय
नगर निगम की ओर से चिन्हित मकान मालिकों को जारी आदेश में 15 दिनों का समय दिया है. इस आदेश में कहा गया है कि सभी मकान मालिक 15 दिनों के भीतर अपना मकान खुद ही तोड़ लें. अगर 15 दिनों के अंदर मकान खुद नहीं तोड़ा जाता है तो विभाग खुद कार्रवाई करेगी ओर तोड़े जाने पर जो खर्चा आएगा वह मकान मालिक से लिया जाएगा. बता दें कि नगर निगम ने कांके डैम के किनारे करीब 66 और बड़ा तालाब के किनारे बने 24 भवनों को तोड़ने का आदेश दिया है.
दो साल पहले भी दिया था आदेश
बता दें कि नगर निगम द्वारा यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी निगम द्वारा अवैध तरीके से निर्माण की बात कह कर घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया है. इस से पहले नगर आयुक्त कोर्ट से वर्ष 2021 में भी तोड़ने का दिया था. लेकिन तब नगर आयुक्त कोर्ट के आदेश के विरोध में लोग आरआरडीए में चले गय़े थे. जहां निगम के कार्रवाई को सही ठहराते हुए सभी केस को वापस नगर आयुक्त कोर्ट भेज दिया गया.
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