धनबाद(DHANBAD):रेलवे ट्रैक पर अथवा ट्रेन के सामने सेल्फी लेने वाले या रिल बनाने वाले हो जाइए सावधान. आज से नया नियम लागू हो गया है. सेल्फी लेते या रिल बनाते पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि अब 3 हजार कर दी गई है .जुर्माना नहीं भरने वालों को 6 महीने की जेल भी हो सकती है. यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसे सेल्फी लेते या रिल बनाते कोई पकड़ नहीं रहा है ,तो यह उसकी गलतफहमी होगी. यदि सोशल मीडिया पर ऐसा कर अपलोड किया गया तो रेलवे उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच पड़ताल कर कार्रवाई करेगा.
पिछले एक वर्ष में रेलवे ट्रैक पर पहुंचने के कुल 2047 मामले विभिन्न थानों में दर्ज किए गए
रेलवे में यह नियम पहली मार्च से लागू हो गया है. हालांकि पहले भी रेलवे कार्रवाई करता रहा है. लेकिन जुर्माना की राशि पांच सौ थी. अब इसे बढ़ाकर 3 हजार कर दिया गया है. हालांकि सजा के प्रावधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है. जानकारी के अनुसार धनबाद रेल मंडल सहित पूरे पूर्व मध्य रेलवे में पिछले एक वर्ष में रेलवे ट्रैक पर पहुंचने के कुल 2047 मामले विभिन्न थानों में दर्ज किए गए. यह मामले 1 अप्रैल 2023 से अब तक के हैं.
इन मामलों में आरोपियों से रेलवे 7.15 लाख रुपए जुर्माना के रूप में वसूल किया हैइन मामलों में आरोपियों से रेलवे 7.15 लाख रुपए जुर्माना के रूप में वसूल किया है. इनमें सेल्फी लेने वाले और रिल बनाने वाले भी लोग शामिल हैं. हाल के दिनों में रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने अथवा ट्रेन के आगे रिल बनाने के मामले सामने आए हैं .सेल्फी लेने अथवा रिल बनाने के चक्कर में कई दुर्घटनाएं भी होती रही है. लेकिन अब रेलवे इस पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर लिया है.
रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो
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