धनबाद(DHANBAD): बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष सीबीआई, आयकर विभाग तथा भारतीय स्टेट बैंक को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 जून को होगी. झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई. उसके बाद प्रतिवादी पक्ष को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया.
कतरास के अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने झारखंड उच्च न्यायालय में वर्ष 2011 में जनहित याचिका दायर कर विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच कराने की प्रार्थना की थी. जनहित याचिका में अधिवक्ता ने आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय तथा सीबीआई को भी प्रतिवादी बनाया था. याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग तथा प्रवर्तन निदेशालय को विधायक की संपत्ति के मामले की जांच का आदेश दिया था.
जलेश्वर महतो और ढुल्लू महतो राजनीतिक प्रतिद्वंदी
विधायक ढुल्लू महतो अभी बाघमारा से भाजपा के विधायक हैं. 2019 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के जलेश्वर महतो को पराजित कर चुनाव जीता है. हालाकि मतगणना को लेकर जलेश्वर महतो ने भी हाईकोर्ट में मामला दायर कर रखा है. उसकी भी सुनवाई चल रही है. जलेश्वर महतो और ढुल्लू महतो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं. ढुल्लू महतो ने अभी 2 दिन पहले सिंदरी में कहा था कि गरीबों, मजदूरों की आवाज उठाने के कारण वह झारखंड सरकार के निशाने पर हैं. कोयलांचल के सारे नेता इस मुद्दे पर चुप हैं .सिर्फ वही आवाज उठा रहे हैं और इसका परिणाम है कि राज्य सरकार ने हाल के दिनों में उन पर 15 मुकदमे दायर कराएं.
रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो
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