NIA कोर्ट ने खारिज की कुंदन पाहन की पैरोल की मांग, पिता के श्राद्ध कर्म में नहीं हो सकेगा शामिल


रांची(RANCHI): पुलिस के समक्ष सरेंडर कर कैदी जीवन जी रहे कुख्यात माओवादी नक्सली कुंदन पाहन की पैरोल संबंधी अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कुंदन पाहन ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है. वह श्राद्ध कर्म में भाग लेना चाहता है. उसने NIA कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उसे दो दिन का पैरोल पर रिहा किया जाए.
कोर्ट ने बताया ये कारण
कोर्ट ने कुंदन पाहन की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कहा कि कुंदन पाहन बड़ा नक्सली रहा है. क्षेत्र में उसका अपना प्रभाव होगा. पैरोल के दौरान वह लोगों से मिलेगा. इससे आम लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए पैरोल पर रिहा नहीं किया जा सकता है. कुंदन पाहन ने दो दिन का पैरोल मांगा था.
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