धनबाद(DHANBAD): झारखंड में निकाय चुनाव कराने की सुगबुगाहट तेज हो गई है. हो सकता है कि नवंबर के संशोधित मतदाता सूची पर ही चुनाव हो. झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले साल ही 4 जनवरी को 3 सप्ताह में चुनाव कराने का निर्देश दिया था. लेकिन सरकार ने अपील दायर कर ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव कराने का आग्रह किया था. खंडपीठ ने सरकार की याचिका को खारिज कर दी थी. अब एक बार फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है. शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में फिर इसकी सुनवाई हुई. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शुक्रवार को हाई कोर्ट में कहा गया कि झारखंड समेत अन्य राज्यों में नवंबर 2024 में संशोधित मतदाता सूची से विधानसभा के चुनाव हुए है.
राज्य सरकार नगर निकाय के चुनाव में भी इस मतदाता सूची के आधार पर इलेक्शन करा सकती है. भारत निर्वाचन आयोग के इस बात को अदालत ने शपथ पत्र के जरिए दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. बता दें कि निकाय का चुनाव नहीं होने से झारखंड सरकार को नुकसान हो रहा है. केंद्र ने कई मामलों में केंद्रीय फंड पर रोक लगा दी है. इधर ,पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, के निर्देश के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2024 के निमित्त पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिये जाने की पात्रता निर्धारण के लिए धनबाद नगर निगम के वार्ड-01 से वार्ड-55 में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया है.
कहा गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के पर्यवेक्षण में तैयार एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित प्रपत्र-01 से प्राप्त सूचना के आधार पर आंकड़ों व प्रारूप जिला के वेबसाइट www.dhanbad.nic.in, धनबाद नगर निगम की वेबसाइट www.dhanbadmunicipalcorporation.com एवं धनबाद नगर निगम कार्यालय में आमजनों के लिए सूचना प्रकाशित किया जाता है. यह भी कहा गया है कि आंकड़ों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन धनबाद नगर निगम कार्यालय में दिनांक 31.01.2025 तक कार्यालय दिवस के कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है. सर्वेक्षण में प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो दिनांक 31.01.2025 तक लिखित रूप में अपनी आपत्ति, साक्ष्य सहित धनबाद नगर निगम कार्यालय में जमा कर सकते है.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो
4+