वर्दी और हथियार के साथ रील बनाई तो पड़ सकते हैं लेने के देने! झारखंड पुलिस ने जारी किया अलर्ट


टीएनपी डेस्क (TNP DESK): झारखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर वर्दी और हथियारों के साथ रील्स और वीडियो बनाने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. गृह मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत अब इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी पुलिसकर्मियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
निर्देशों के अनुसार, कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी, हथियार या अन्य सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल मनोरंजन, मजाक या व्यक्तिगत प्रचार के उद्देश्य से नहीं करेगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह का कंटेंट पोस्ट करना अनुशासनहीनता माना जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन, वेतन कटौती या पदावनति जैसी कठोर सजा भी दी जा सकती है.
पुलिस मुख्यालय ने यह भी साफ किया है कि निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी वर्दी में डांस, फनी वीडियो या आत्मप्रचार से जुड़े पोस्ट डालना प्रतिबंधित रहेगा. केवल वही सामग्री साझा की जा सकेगी, जिसे विभागीय स्तर पर आधिकारिक अनुमति मिली हो और जो पुलिस की गरिमा के अनुरूप हो.
झारखंड पुलिस का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पुलिस बल की छवि और अनुशासन को बनाए रखना है. सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के बीच कई मामलों में वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचने की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है.
गौरतलब है कि ऐसा सख्त रुख केवल झारखंड में ही नहीं अपनाया गया है. हिमाचल प्रदेश में भी वर्दी में गैर आधिकारिक और धार्मिक पोस्ट पर रोक लगाई गई है. वहीं दिल्ली पुलिस ने वर्दी में रील्स बनाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है. पश्चिम बंगाल में भी वायरल वीडियो और रील्स को लेकर पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.
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