पत्नी ने नौकरी पाने के लिए कर दी थी पति की हत्या, नौ साल बाद कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


चाईबासा(Chaibasa): अनुकंपा पर नौकरी पाने के मकसद से अपने ही पति की हत्या करने के जुर्म में अभियुक्त अनीता देवी उर्फ अनीता सिंह को प्रधान न्यायाधीश चाईबासा ने आजीवन कारावास और 10 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है.
नौ साल पहले की थी पति की हत्या
बता दें कि 26 नवंबर 2017 को मुफ्फसिल थाना अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह के विरुद्ध अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. अनुकम्पा में नौकरी पाने के उद्देश्य से अनिता ने अपने पति को 25 जनवरी 2017 की शाम हत्या कर उसके शरीर को पंखे से लटका दिया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने इस काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त अनिता देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह को आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
रिपोर्ट: संतोष वर्मा
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