रांची(RANCHI): झारखंड में जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की याचिका में पहली सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. इस सुनवाई में याचिका की त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 11 अक्टूबर निर्धारित की गई है. इस दौरान अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि आखिर सुनवाई से पहले ईडी क्या कर सकती है,और अगर 11 को याचिका खारिज होती है तो CM के पास अगला रास्ता क्या होगा. बता दे कि जमीन घोटाला में CM हेमन्त सोरेन को ईडी ने समन भेजा है और इस समन के खिलाफ CM कोर्ट के शरण में पहुंचे है.
CM की याचिका में पांच त्रुटि
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई. CM हेमन्त सोरेन के पक्ष से अधिवक्ता पीयूष चित्रेस ने पक्ष रखा. इस याचिका में ED के अधिकार और समन को चुनौती दी गई है. CM की याचिका में पांच त्रुटि है बताई गई है.
ईडी की ओर से आगे एक और समन हो सकता है जारी
सूत्रों के माने तो मुख्यमंत्री को ईडी की ओर से आगे एक और समन भेजने की तैयारी की जा रही है. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को अब ED छठा समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाएगी. क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तब भी ईडी ने समन जारी किया था. ईडी के पास यह अधिकार है कि मुख्यमंत्री को समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. मालूम हो कि जमीन घोटाला मामले में CM को ईडी लगातार पांच समन भेज चुकी है.
अब मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के पास हाई कोर्ट के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा हुआ है. आगे यह लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है. जिस तरह से CM और ईडी के बीच टकराव देखा जा रहा है. इससे स्पष्ट है कि यह लड़ाई कोर्ट में सुनवाई के बाद ही रुकेगी.
रिपोर्ट: समीर
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