अंकिता के परिवार काे दी जाए पुख्ता सुरक्षा- झारखंड हाईकोर्ट


रांची (RANCHI): मानसिक विक्षिप्त लड़के शाहरुख की हिंसक सनक की ग्रास बनी अंकिता सिंह के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया है. जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान डीजीपी नीरज सिन्हा सशरीर मौजूद थे. कोर्ट ने डीजीपी से अब तक हुई कार्रवाई को लेकर पूछताछ भी की.
बता दे कि 23 अगस्त को सनकी शाहरुख ने सोए हुए अवस्था में खिड़की से पेट्रोल डालकर बारहवीं की छात्रा अंकिता सिंह को आग लगा दी थी. इससे अंकिता सिंह लगभग 90% जल गई थी. पहले दुमका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. उसके बाद उसे रिम्स लाया गया जहां उसकी शनिवार देर रात मौत हो गई.
कल इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए जाने का निर्देश दिया था. वहीं शोक-संतप्त परिवार को सरकार की ओर से दस लाख मदद मुहैया कराई गई थी. CM ने पुलिस महानिदेशक को भी उक्त मामले में एडीजी रैंक अधिकारी द्वारा अनुसंधान की प्रगति पर शीघ्र रिपोर्ट देने हेतु निर्देश दिया है.
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