रांची(RANCHI): मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल जमानत याचिका आज का खारिज हो गई. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज की है. रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने स्वास्थ्य की खराब हालत के आधार पर जमानत देने की गुहार लगाई थी. ईडी की विशेष अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की थी. पिछले मई से पूजा सिंघल न्यायिक हिरासत में हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने इसका विरोध किया था.
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