झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का कैसे पा सकते हैं लाभ? जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन ?

    झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का कैसे पा सकते हैं लाभ? जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन ?

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK):
    झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है “झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना”, जिसकी शुरुआत साल 2004 में हुई थी. इस योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा राज्य की युवतियों के परिवारों को विवाह के समय 30 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के आवेदन के लिए वेबसाइट है: झारखंड सामाजिक कल्याण विभाग.
    वहीं योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आप झारखंड सामाजिक कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
    0651-2400757
    0651-2223544
    या झारखंड सामाजिक कल्याण विभाग के हेल्पडेस्क ईमेल:
    [email protected] पर जाकर योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं के विवाह के समय उनके परिवार को 30 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है.

    योजना का लाभ उन बालिकाओं को मिलेगा जो झारखंड राज्य की स्थानीय निवासी होंगी, गरीबी रेखा से नीचे हों या परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न हो, परिवार की वार्षिक आय 72 हजार रुपये तक होनी चाहिए, युवती की आयु 18 वर्ष और युवक की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है, पुनर्विवाह के समय यह वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी.

    योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
    आधार कार्ड
    आवासीय प्रमाण पत्र
    आय प्रमाण पत्र
    आयु प्रमाण पत्र
    विवाह प्रमाण पत्र
    बैंक पासबुक

    योजना का लाभ पाने के लिए कन्यादान योजना आवेदन पत्र भरकर आभार व्यक्त कर सकते हैं.


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