रांची (RANCHI) : यह मामला सार्वजनिक स्थल गोमांस की बिक्री से जुड़ा हुआ है. झारखंड हाई कोर्ट में अपने मौखिक लेकिन सख्त आदेश में कहा है कि रांची राजधानी में खुले में गोमांस की बिक्री दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसा लगता है कि यहां पर गो वंश पशु वध विशेष अधिनियम 2005 का कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. यह रांची पुलिस के हिस्से में बड़ी लापरवाही है. झारखंड हाई कोर्ट में इस संबंध में सुनवाई के दौरान मौखिक आदेश दिया.
जानिए हाई कोर्ट के इस मौखिक आदेश के बारे में विस्तार से
सार्वजनिक स्थल पर खुले में प्रदर्शित कर गो मांस बेचने की शिकायत अक्सर मिलती रही है. यह बिल्कुल संगीन मामला है जिस पर कानून भी बना हुआ है. लेकिन इस पर कड़ाई से पालन नहीं होता है. राज्य के कई इलाके में गोवंश के मांस खुले में प्रदर्शित कर बेचे जाते हैं.
हाई कोर्ट ने साफ तौर पर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थल पर गो वंश के मांस की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करें. इस मामले में गौ जातीय पशु वध निषेध अधिनियम 2005 के तहत अब तक क्या कार्रवाई हुई है, उसके बारे में भी कोर्ट को आगे जानकारी देने का आदेश दिया गया है.
महाधिवक्ता ने कोर्ट को क्या दिया आश्वासन
हाई कोर्ट में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाइडलाइन के विपरीत यह सब काम हो रहा है. इसलिए इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए. इस मुद्दे पर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इस मामले को वे सत्यापित करने का प्रयास करेंगे. इस संबंध में श्यामानंद पांडे ने जनहित याचिका दायर की है.
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