हाईकोर्ट से निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, दर्ज FIR हुआ रद्द


रांची (RANCHI): गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है. यह मामला देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में कांड संख्या 281/23 के तहत दर्ज किया गया था.
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था. उनकी ओर से अदालत में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई.
सुनवाई के दौरान सांसद निशिकांत दुबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा. अधिवक्ताओं ने दलील दी कि सांसद को बेवजह इस मामले में फंसाया गया है और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी तथ्यों पर आधारित नहीं है.
बताते चले कि निशिकांत दुबे को गौ तस्करी से जुड़े एक मामले में कथित मारपीट के आरोप में अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस द्वारा दर्ज इस केस के बाद राजनीतिक हलकों में भी काफी चर्चा हुई थी. हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह मामला टिकाऊ नहीं है.
हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया. अदालत के इस फैसले से सांसद को बड़ी राहत मिली है. अब इस मामले में उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और उन्हें न्यायिक स्तर पर क्लीन चिट मिल गई है.
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