धनबाद (DHANBAD) : धनबाद के बरवा अड्डा थाना में दरोगा नहीं इंस्पेक्टर की तैनाती कीजिए. गोविंदपुर के सीईओ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. यह बातें झारखंड हाई कोर्ट ने कही है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि बरवा अड्डा के थानेदार सुमन कुमार को अगले 10 वर्ष तक कहीं भी थाना प्रभारी नहीं बनाया जाए. कोर्ट ने धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार को सुमन कुमार के कृत्य को डीजीपी को अवगत कराने और दरोगा को प्रशिक्षण पर भेजने की बात भी कही है. हाईकोर्ट ने यह बात भूखल महतो की ओर से दायर मुकदमे में सुनवाई करते हुए कही. अदालत ने कहा है कि गोविंदपुर के अंचलाधिकारी रामजी वर्मा और बरवा अड्डा के थाना के सब इंस्पेक्टर सुमन कुमार द्वारा प्रार्थी भूखल महतो को गलत तरीके से फंसाने के मामले में सुरक्षा दी जाए.
कोर्ट ने पुराने मामले का दिया उदाहरण
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने बरवा अड्डा के एक पुराने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक संवेदनशील थाना है. यहां पर किसी सब इंस्पेक्टर की जगह इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को थाना प्रभारी बनाया जाए. सुनवाई के दौरान डीसी संदीप सिंह ने कहा कि मामले में गोविंदपुर सीओ के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि भूखल महतो बरवा अड्डा थाना क्षेत्र की तिलैया पंचायत के रहने वाले हैं. लगभग 8 एकड़ भूमि के स्वामित्व को लेकर कोर्ट में केस किया है. आरोप है कि सीओ की शिकायत पर थानेदार सुमन कुमार ने एक मामले में भूखल को आरोपी बना दिया था. सुनवाई के दौरान उपायुक्त ,एसएसपी, गोविंदपुर सीओ तथा बरवा अड्डा थाना प्रभारी ऑनलाइन मौजूद थे. उपायुक्त और एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद
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