रांची :-झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शामिल होने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत के बाद झारखंड हाईकोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई है. अब हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे.
आपको बता दे ईडी की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया, तो हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख किया था. अब झारखंड हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है.
झारखंड के पूर्व सीएम की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी. इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि बुधवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी. जिसके बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया.
बता दें इससे पहले जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख था. जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की ओर से उनके वकील ने पीएमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की थी.पूर्व सीएम हेमंत ने महाधिवक्ता के जरिए कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए. लेकिन, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने झामुमो नेता पर दर्ज पीएमएलए की विशेष धाराओं का हवाला देते हुए उनको विधानसभा के सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था.
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