रांची (Ranchi): झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को शीर्ष नक्सली नेता प्रशांत बोस की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट ने प्रशांत बोस की जमानत याचिका पर सुनवाई की. जिसमें में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशांत बोस से जुड़े मामलों में एक साथ सूचीबद्ध कर 27 जून को सुनवाई करने का निर्देश दिया है. इस मामले में प्रशांत बोस की ओर से अभिवक्ता जितेंद्र सिंह ने अपना पक्ष रखा. तो वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्त सतीश प्रसाद ने कोर्टमें अपना पक्ष रखा.
कब हुई थी प्रशांत बोस की गिरफ्तारी
बता दें कि, झारखंड पुलिस ने 12 नवंबर 2021 को सरायकेला के कांड्रा टोल ब्रिज के पास भाकपा माओवादी नक्सली संगठन में दूसरे नंबर के नेता और एक करोड़ के इनामी प्रशांत बोस उर्फ किशन दा उर्फ बूढ़ा और उसकी पत्नी शीला मरांडी को गिरफ्तार किया था. प्रशांत बोस पर झारखंड सहित बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्रप्रदेश सहित कई राज्यों में 200 से भी अधिक नक्सली वारदातों को अंजाम देने का आरोप है. पुलिस की विभिन्न एजेंसियां 5 दशकों से उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थीं.
4+