टीएनपी डेस्क (TNP DESK):-पहली औऱ दूसरी जेपीएससी समेत अन्य परीक्षा की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने अब तक हुई जांच से संबंधित सीबीआई की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट देखा. लेकिन, फिर इसे दोबारा रिपोर्ट पेश करने का निर्देश सीबीआई को दिया. झारखंड हाईकोर्ट ने CBI को दोबारा 30 अगस्त तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी. दरअसल, इन तमाम परीक्षों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था और इसे लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी.
2008 में जनहित याचिका दाखिल
जीपीएससी समेत तमाम परीक्षाओं की गड़बड़ी का आरोप बुद्धदेव उरांव ने लगाया था . इसे लेकर उन्होंने 2008 में जनहित याचिका दाखिल की गई थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच करने का निर्देश देते हुए नियुक्ति पर रोक लगा दी थी. हालांकि, इसके खिलाफ सरकार और मुकदमे से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. जहां से उन्हें राहत मिली और हाईकोर्ट के नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. लेकिन सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा था. इस मामले में जांच पूरी की जा चुकी है. मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और आनंदा सेन की खंडपीठ पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है
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