रांची(RANCHI) - झारखंड सरकार ने कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है वहीं एक अधिकारी को उनके ऊपर लगे आरोप से मुक्त कर दिया है. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है.
झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव कुमार मिश्रा के खिलाफ दंड का प्रावधान किया गया है. लिट़्टीपाड़ा और पाकुड़ के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा के विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दंड लगाया गया है.
राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अन्य अधिकारी तत्कालीन महुआटांड़ लातेहार के प्रखंड विकास पदाधिकारी हीरक मन्ना करकेट्टा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है. उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता का आरोप है. सिमडेगा के कुरडेग के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार पर भी दंड आरोपित किया गया है झारखंड सरकारी सेवक नियमावली के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि का दंड लगाया गया है.वहीं झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मांडू, रामगढ़ के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी जय कुमार राम को आरोप मुक्त कर दिया गया है.
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