धनबाद(DHANBAD): धनबाद के बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में समाचार पत्रों के संपादक और रिपोर्टरों को गवाही के लिए समन जारी करने का आदेश हो गया है. पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 की अदालत ने मंगलवार को समाचार पत्रों के संपादकों और रिपोर्टरो को गवाही के लिए समन जारी करने का आदेश दिया है. गवाही की तिथि 16 सितंबर निर्धारित की गई है.
यह था मामला
झारखंड हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 23 मार्च के आदेश को खारिज करते हुए दैनिक समाचार पत्रों के वरीय संवाददाता, सिटी रिपोर्टर एवं संपादकों को समन कर कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से गवाही करवाने का निर्देश दिया था. नीरज सिंह समेत चार लोगों की 2017 में धनबाद के सरायढेला में अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी. नीरज सिंह की गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया गया था .उनके शरीर में भी 50-60 से अधिक गोलियां मारी गई थी .इस घटना के बाद पुलिस ने उनके चचेरे भाई और झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था.और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी. संजीव सिंह फिलहाल जेल में ही है. इस हत्याकांड ने धनबाद में काफी सुर्खियां बटोरी थी.नीरज सिंह अपनी गाड़ी से घर की ओर लौट रहे थे कि घात लगाए अपराधियों ने हमला बोल दिया और नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या कर दी गई.
रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो
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