साहिबगंज(SAHIBGANJ): झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी के गवाह पर लगे सीसीए (एक प्रकार का निवारक निरोध) को ख़ारिज कर दिया. इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अशोक यादव को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. जिसके बाद शुक्रवार देर शाम को हाई कोर्ट के आदेश पर साहिबगंज मंडल कारा में बंद अशोक यादव को रिहा कर दिया गया.
अशोक यादव पर आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज
बता दें कि पत्थर कारोबारी अशोक यादव,मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि सह अवैध खनन के मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा के सहयोगी छोटू यादव के क्रशर जप्ती में ईडी का गवाह है. 30 जून को साहिबगंज पुलिस ने अशोक यादव को गिरफ्तार किया था. अशोक यादव को दाहू यादव के जहाज पर गोलीबारी मामले में साहिबगंज मुसफ्फिल थाने में दर्ज केस में गिरफ्तार किया गया था.अशोक यादव पर आधा दर्जन से अधिक केस भी दर्ज है,जो बिजली चोरी, अवैध खनन व आर्म्स एक्ट से संबंधित हैं.
अवैध खनन मामले में मनी लांड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान ईडी ने 8 जुलाई 2022 को साहिबगंज में सीएम के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व अन्य सहयोगियों से जुड़े 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. इस छापेमारी में ईडी ने करीब 5.32 करोड़ रुपये नकदी बरामद की थी. करोड़ों के बैंकिंग लेन-देन व निवेश से संबंधित दस्तावेज भी मिले थे. इसके लिए ईडी ने विधिवत जब्ती सूची तैयार की थी. जिस पर अशोक यादव ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये थे.
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