चाईबासा (CHAIBASA) : कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बाजार दर से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति किए जाने के मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिले की जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) सह जिला शिक्षा अधीक्षक नीरजा कुजूर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से गुरुवार को आदेश जारी किया गया. निलंबन अवधि में नीरजा कुजूर का मुख्यालय स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता विभाग रांची निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में नीरजा कुजूर का जीवन निर्वाह भत्ता झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के नियम 10 के तहत देय होगा. नीरजा कुजूर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन के लिए अलग से संकल्प निर्गत किया जाएगा.
जांच में हुई थी अनियमितता की पुष्टि
सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने 4 अगस्त 2022 के माध्यम से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बाजार से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति किए जाने से संबंधित जांच प्रतिवेदन में नीरजा कुजूर को निविदा का गलत निस्तारण कर बाजार दर से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत करने, स्थापित नियमों के प्रतिकूल कार्य करने और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में खाद्यान्न आपूर्ति को व्यवस्थित नहीं करने के साथ-साथ पारदर्शी तरीके से पर्यवेक्षण के अभाव का आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है. इस वजह से नीरजा कुजूर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.
द न्यूज पोस्ट ने किया था खुलासा
बता दें कि द न्यूज पोस्ट ने कस्तूरबा विद्यालयों में बाजार दर से अधिक मूल्य पर मुर्गा और मछली की आपूर्ति किए जाने का खुलासा करते हुए खबर 20 जुलाई को प्रकाशित की थी. उपायुक्त अनन्य मित्तल ने खबर को संज्ञान में लेते हुए अपर उपायुक्त के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया था. जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद उपायुक्त ने सरकार से जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कारवाई की अनुशंसा की थी. वर्तमान में नीरजा कुजूर कोल्हान के आरडीडीई के पद पर भी हैं.
रिपोर्ट: संतोष वर्मा, चाईबासा
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