DHANBAD!!घर में बैठने से तो पेट नहीं चलेगा ,इसलिए भी जरुरी हो गया है हथियार रखना 

पहले रिवाल्वर और पिस्तौल का लाइसेंस प्रमंडलीय आयुक्त संबंधित जिले के उपायुक्त की  अनुशंसा पर जारी करते थे.  लेकिन अब इसमें रियायत दी गई है. रिवाल्वर और पिस्तौल का लाइसेंस सीधे जिले के उपायुक्त जारी कर सकते हैं .  वैसे धनबाद में फायरिंग गिरोह की सक्रियता के बाद लाइसेंस लेने वालों की संख्या बढ़ी है.  

DHANBAD!!घर में बैठने से तो पेट नहीं चलेगा ,इसलिए भी जरुरी हो गया है हथियार रखना